बुलेटिन इंडिया, संवाददाता।

रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में शराब की खुदरा बिक्री से अपने हाथ खींचने का फैसला किया है। अब यह कार्य पूरी तरह से निजी शराब व्यापारियों के हाथ में होगा। सरकार ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि अब दुकानों का आवंटन टेंडर और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि पहले होता था। इस बदलाव के कारण राज्य में शराब की कीमतों में 5-8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।

Advertisement

सरकारी कंपनी अब करेगी थोक कारोबार

सरकार के इस नए फैसले के अनुसार, झारखंड लिवरेज कॉरपोरेशन (JLL) अब केवल थोक में शराब का व्यापार करेगी। खुदरा बिक्री पूरी तरह से निजी व्यापारियों के जिम्मे होगी। इससे पहले, सरकार खुदरा शराब बिक्री में भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है।

1 मार्च से लागू होगा नया नियम 

नए नियम 1 मार्च 2025 से प्रभावी होंगे। इसके तहत, राज्य सरकार खुदरा दुकानों का संचालन नहीं करेगी। निजी व्यापारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस दिए जाएंगे, जिससे वे अपनी दुकानें खोल सकें।

शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी नियंत्रण खत्म होने से शराब की कीमतों में 5 से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन बढ़ने के कारण होगी। हालांकि, सरकार का कहना है कि इससे राज्य में व्यापार सुगमता बढ़ेगी और अवैध शराब बिक्री पर भी अंकुश लगेगा।

Advertisement

पहले भी थी निजी व्यवस्था 

झारखंड में पहले भी शराब की खुदरा बिक्री निजी व्यापारियों के हाथों में थी, लेकिन कुछ साल पहले सरकार ने खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अब एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था लागू की जा रही है।

विरोध और समर्थन 

सरकार के इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ व्यापारी इसे सकारात्मक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ संगठनों ने आशंका जताई है कि इससे शराब की कीमतें बढ़ेंगी और काला बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं, सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से राज्य को राजस्व में बढ़ोतरी होगी और शराब बिक्री से जुड़ी अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी।

क्या होंगे नए नियम?  

  • सरकारी कंपनी केवल थोक में शराब बेचेगी।  
  • खुदरा बिक्री का जिम्मा निजी व्यापारियों को मिलेगा।  
  • दुकानों का आवंटन टेंडर और लॉटरी प्रणाली से होगा।  
  • 1 मार्च 2025 से नई व्यवस्था लागू होगी।  
  • शराब की कीमतों में 5-8% तक की वृद्धि संभव।  

झारखंड सरकार के इस फैसले का वास्तविक असर आने वाले समय में दिखेगा। व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों की नजरें अब इस नई नीति के प्रभाव पर टिकी हुई हैं।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *