बुलेटिन इंडिया, संवाददाता।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज प्रसाद ने अधिसूचना संख्या 73/R & S, दिनांक 26 मार्च 2025, जारी कर राज्य के सभी प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि अब झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में मॉर्निंग सिटिंग समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर अब न्यायालय की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होगी।
हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट रूल-2 के तहत लिया निर्णय
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड के सिविल कोर्ट में लंबे समय से चली आ रही मॉर्निंग सिटिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट रूल-2 के तहत अब पूर्व की भांति सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक न्यायालय की कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया है।
सदियों पुरानी परंपरा का अंत
गौरतलब है कि झारखंड के सभी न्यायालयों में अप्रैल से 30 जून तक सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मॉर्निंग सिटिंग का प्रावधान था। यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है।
अधिवक्ताओं और वादियों को होगा लाभ
इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने इस आदेश को जनहित में बताया है। एसोसिएशन के नेशनल काउंसिल मेंबर अधिवक्ता रणजीत गिरि ने कहा कि दूर-दराज से आने वाले वादियों को मॉर्निंग सिटिंग के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा, कम समय के कारण कोर्ट की कार्यवाही भी बाधित होती थी। अब नए नियम के तहत अधिवक्ताओं और वादियों दोनों को लाभ मिलेगा।
ग्रीष्मावकाश की भी हुई घोषणा
इसके अलावा, इस वर्ष से सिविल कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां 25 मई से 6 जून तक रहेंगी। इस अवधि में न्यायालय ग्रीष्मावकाश के कारण बंद रहेगा।
झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी यह नया नियम राज्य के सभी सिविल कोर्ट में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।