• झारखंड में तीन कथित जानलेवा दवाओं पर प्रतिबंध, सरकार ने जारी की अधिसूचना
• मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई, राज्यभर में जांच के निर्देश
Bulletin India, Correspondent.
रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में तीन कफ सिरप कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश और रिलीफ की खरीद, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इन दवाओं को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान से बच्चों की मौत के कथित मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले निर्देशों के आधार पर राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, झारखंड ने इन तीनों दवाओं पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, राज्य के सभी जिला औषधि नियंत्रकों और दवा निरीक्षकों को आदेश दिया गया है कि वे संबंधित कंपनियों और दवा दुकानों से इन सिरप के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराएं।
सरकारी बयान में कहा गया है कि हानिकारक तत्व पाए जाने की स्थिति में संबंधित सिरप को तुरंत जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही, दवा विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के सेवन से 14 बच्चों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि बच्चों की गुर्दे की खराबी (किडनी फेल्योर) के पीछे इन सिरप का सेवन संभावित कारण था। इस गंभीर घटना के बाद एमपी सरकार ने 6 अक्टूबर को कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी।
राजस्थान में भी ऐसे ही मामलों की सूचना मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने और संदिग्ध दवाओं की बिक्री, वितरण व स्टॉक की जांच के निर्देश जारी किए थे।
झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधित सिरप का उपयोग या खरीद न करें और यदि किसी दुकान पर इसकी बिक्री होती दिखे तो तुरंत संबंधित जिला औषधि अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें।