- गरीब जनता का अनाज रास्ते से हो रहा है गायब
- बाजार में बिक्री हो रहा है पीडीएस का अनाज
बुलेटिन इंडिया, डेस्क।
जन वितरण प्रणाली (PDS) के खाद्य सामग्रियों की कालाबाजारी का मामला कोई नया नहीं है। ऐसा पिछले कई सालों होता चला आ रहा है। पीडीएस संचालक भी बड़े आराम से यह कालाबाजारी करता है। क्योंकि उसके संपर्क के पदाधिकारियों की पूरी मिली भगत रहती है। और यह काला बाजारी का खेल सुचारू रूप से चलता रहता है। कभी-कभी कुछ गलतियों के कारण मामला फंस भी जाता है और कुछ पीडीएस संचालक पर कार्रवाई भी हो जाती है। ऐसा हीं एक मामला चंदनकियारी प्रखंड से सामने आया है।
चंदनकियारी में गोदाम से निकला अनाज रास्ते से हीं गायब हो गया। जब इसकी सूचना बोकारो DC को मिली तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। उन्होंने मामले की जांच के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) शालिनी खालखो को निर्देश दिया। DSO ने प्राप्त निर्देश के आलोक में चंदनकियारी प्रखंड का दौरा कर पूरे प्रकरण की जानकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) चंदनकियारी सह अंचलाधिकारी रवि कुमार आनंद से लिया। उन्होंने दोषियों के संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। जांच से संबंधित प्रतिवेदन DSO द्वारा उपायुक्त को समर्पित किया जाएगा।
उधर, मामले में BSO सह अंचलाधिकारी चंदनकियारी ने चंदनकियारी थाने में संबंधित मामले में संलिप्त सभी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया है।
उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि माह जून 2024 का खाद्यान्न आवंटन के विरुद्ध चंदनकियारी गोदाम से रूपलाल दास, सहायक गोदाम प्रबंधक, चंदनकियारी के द्वारा बिल नं०-52, दिनांक 18 जून को मेहंदी महिला मण्डल समिति, आद्राकुडी, चंदनकियारी को एसआईओ सं०-070295162024 के द्वारा अनाज उपलब्ध कराने के लिए आसिफ इकबाल, डोर स्टेप डिलेवरी, परिवहन अभिकर्ता, चंदनकियारी के वाहन सं०-JH05DG4375 वाहन का प्रकार 407 चालक का नाम-सुशान्त महतो को उपलब्ध कराया गया था। किन्तु उक्त अनाज संबंधित मेहंदी महिला मण्डल समिति, आदाकुडी, चंदनकियारी को उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रथम दृष्टया जांच में कालाबाजारी का मामला प्रतित होता है।
इसको लेकर रूपलाल दास, सहायक गोदाम प्रबंधक, चंदनकियारी, आसिफ इकबाल, डोर स्टेप डिलेवरी, परिवहन अभिकर्ता, चंदनकियारी, मेहंदी महिला मण्डल समिति, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, आद्राकुड़ी, चंदनकियारी एवं सुशांत महतो, वाहन चालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कहीं है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज (कांड सं. 129/24) कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
# अलग-अलग ब्रांड के नाम से बिक्री हो रहा है पीडीएस का अनाज
पीडीएस से गायब होने वाला अनाज बाजार में अलग-अलग ब्रांड के नाम से खुले आम बिक्री हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीडीएस संचालक 10 रूपए प्रति किलो की दर से अनाज को बाजार में बिक्री कर देता है। उसी अनाज को दुकानदार किसी ब्रांड का नाम देकर 30 से 32 रूपए प्रति किलो की दर से बिक्री करते हैं। जिस ब्रांड के नाम से पीडीएस के अनाज की बिक्री की जाती है, शायद हीं उस ब्रांड के मालिक को इसकी जानकारी हो। लेकिन कालाबाजारी करने वाले बड़े हीं सफाई से यह काम कर रहे हैं। यदि गंभीरता से चास के मंडियों में छापेमारी की जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है।